क्या आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलना चाहते हैं ? यदि हां, तो आप बिना किसी कठिनाई के अपने ड्राइविंग लाइसेंस में नाम को बदल सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाएंगे। नाम बदलने की प्रक्रिया में आपको सबसे Driving licence name correction online अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको अपने नजदीकी RTO ऑफिस में जाना होगा।
कब आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में नाम को बदलने की आवश्यकता हो सकती है?
- शादी के बाद: जब किसी की शादी होती है और वह अपने पति या पत्नी के नाम को अपने ड्राइविंग लाइसेंस में जोड़ना चाहते हैं।
- नाम की गलत तरीके से एंट्री: अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नाम के अंदर किसी प्रकार की गलत जानकारी हो, तो भी आपको नाम को बदलने की प्रक्रिया करनी पड़ सकती है।
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ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन फॉर्म: इसमे आपको सबसे पहले अपने नाम करेक्शन के लिए आवेदन करना होता है, आवेदन के सभी प्रिंट जैसे- फॉर्म नं० 02, फॉर्म नं० 01, भुगतान रसीद, स्लॉट बुकिंग रसीद आदि चाहिए होगी, जिसे आप ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट कर पाएंगे , जिसकी प्रोसेस को हम आगे इसी पोस्ट में सीखेंगे।
- ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति: अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति रखें।
- नए नाम के प्रमाण पत्र: इसमें आपके पास अपने नये नाम की कम से कम एक ई० डी० प्रूफ होना चाहिए, जिसमे आपके नाम बिलकुल ठीक होना चाहिए जैसा की आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में चाहते हैं। ज्यादातर केस में आपको ई० डी० प्रूफ के तौर पर अपने आधार कार्ड को ही देना होता है।
- नाम बदलने का शपथ पत्र: आपको नाम बदलने के लिए एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा, जिसमे आपको अपने नाम बदलने की लिखित घोषणा करनी होगी।
- नाम बदलने के लिए लोकल या नेशनल न्यूज़ पेपर में विज्ञापन: नाम बदलने के लिए आपको सबसे जरुरी डाक्यूमेंट्स यही विज्ञापन रहता है, इसमें आपको किसी भी न्यूज़ पेपर में अपने नाम बदलने के लिए एक विज्ञापन देना होता है, जिसकी कॉपी आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा साथ ही आपको RTO में इसकी एक कॉपी जमा करनी होगी।
न्यूज़ पेपर में विज्ञापन सभी के लिए जरुरी है?
तो सबसे पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में किस तरीके का कनेक्शन होना है नाम आप के दो तरीके के करेक्शन हो सकते हैं एक आपका माइनर करेक्शन दूसरा होता है मेजर करेक्शन, मान लीजिये से आपका नाम है अनुज कुमार शर्मा तो उसमें आपको कुमार हटाना है अनुज शर्मा होना या फिर केवल अनुज कुमार होना है तो इस तरीके के जो करेक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइनर करेक्शन।
दूसरे तरीके के जो हमारे करेक्शन होते हैं वो होते हैं मेजर करेक्शन। मेजर करेक्शन जैसे आपका पूरा नाम ही चेंज होना है मेरा नाम है अनुज कुमार शर्मा तो मैं अपना पूरा नाम चेंज करके अमन कर लूँ यहां पर जो पूरा नाम मेरा चेंज हो रहा तो इस तरीके करेक्शन को बोलते हैं मेजर करेक्शन।\
जब आपके ड्राइविंग लाइसेंस में माइनर करेक्शन होना होता है तो उस टाइम पर आपके लिए विज्ञापन देना जरूरी नहीं होता है उसमें आप केवल अपना आधार कार्ड जिसमें आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए साथ ही अपना नाम चेंज का एक शपथ पत्र RTO में जमा कर सकते हैं जिससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नाम भी करेक्शन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका मेजर करेक्शन है जैसा कि पूरा नाम ही चेंज होना है तो उस केस में आपको शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड और विज्ञापन देना भी जरूरी हो जाता है।
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ड्राइविंग लाइसेंस में नाम को बदलने की प्रक्रिया:
ड्राइविंग लाइसेंस में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ऑनलाइन आवेदन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद डाक्यूमेंट्स है जिसमें आपका विज्ञापन और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो पुराना है वह अपलोड होगा उसके बाद अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा फीस भुगतान करना होगा और लास्ट में हमें एक स्लॉट बुक करनी होगी जिस तारीख पर हमें अपने आरटीओ ऑफिस में जाना होगा। आवेदन के स्टेप नीचे हैं:
- https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर क्लिक करें।
- वेबसाइट खुलने के बाद अपने राज्य को सेलेक्ट करें।
- Driving Licence पर क्लिक करके services on DL को सेलेक्ट करें।
- अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि को भर कर सबमिट करें।
- आपकी सभी जानकारी आपको दिखाई देगी, जानकारी ठीक है तो सबमिट करें।
- आवेदन में आपने चालू मोबाइल नंबर दर्ज करके सबमिट करें।
- Services की लिस्ट में Change of name in dl को सेलेक्ट करना है।
- आप आपको अपना ने नाम अपने आधार के हिसाब से भर देना है और नाम बदलने की वजह भी भर देनी है।
- सभी जानकारी को ध्यान से भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है।
- आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जायेगा और आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसे आपको नोट कर लेना है।
- आपके आवेदन में दिए गए सभी स्टेप्स को पूरा करें।
- proceed पर क्लिक करें और अपने जरुरी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करें।
- अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें।
- फीस का भुगतान करें।
- स्लॉट बुक करें।
- ऑनलाइन करने की डिटेल्स प्रोसेस इस ब्लॉग पोस्ट में समझाना मुश्किल है इसके लिए आप हमारी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं।
स्लॉट बुक करने के बाद आपको सभी ऑनलाइन फॉर्म्स के प्रिंट कर लेना है और उसके बाद आपने जिस दिन की स्लॉट बुक की है उस दिन अपने RTO में जाना होगा और सभी डाक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर आपके डाक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपका लाइसेंस अप्रूवल कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी आपको sms के माध्यम से प्राप्त होगी और आपका PVC कार्ड आपको पोस्ट के द्वारा अगले 8-15 दिन में प्राप्त होगा।
इस पोस्ट को यहाँ तक पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद !