Mukhyamantri samuhik vivah Yojna- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के निवासयो के लिए एक योजना है जिसमे गरीब परिवार या जरूरतमंद परिवार के लोग अपने कन्यायो का विवाह करा सके। इसमें कन्यायो का विवाह धूमधाम से धार्मिक रीति-रिवाजो से सामूहिक रूप से कराया जाता है। साथ ही वर-वधू की अधिक मदद भी की जाती है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से कुल 51,000/- जोड़े पर खर्च किये जाते हैं जिसमे 35,000 सीधे बधू (कन्या) के खाते में भेजे जाते हैं, 10,000 की उपहार सामग्री वर-वधु को प्रदान की जाती है और 6,000 समारोह आयोजन में खर्च किये जाते हैं। आज की इस पोस्ट में हम इसी Mukhyamantri samuhik vivah Yojna की पूरी जानकारी को जानेंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढ़ंग से नहीं कर पाते हैं, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते हैं।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
  • कन्या के पिता निराश्रित/गरीब या जरूरतमंद हो।
  • कन्या की पारिवारिक वार्षिक आय 2,00,000 से अधिक न हो।
  • वधु (कन्या) की उम्र 18+ और वर की उम्र 21+ होनी चाहिए।
  • कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा।
  • विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स

आवेदन कन्या की तरफ से किया जाता है और वधु पक्ष के सभी डाक्यूमेंट्स कन्या के नाम से होने चाहिए, केवल आय प्रमाण पत्र पिता का लगाया जा सकता है।

  • कन्या(वधु) का आधार कार्ड
  • कन्या(वधु) का बैंक की पासबुक
  • कन्या(वधु) का पासपोर्ट साइज फोटो
  • कन्या(वधु) का मोबाइल नंबर
  • कन्या(वधु) जाति प्रमाण पत्र
  • कन्या(वधु) के पिता का आय प्रमाण पत्र
  • वर का आधार कार्ड
  • वर का मोबाइल नंबर
  • वर का पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri samuhik vivah Yojna online

इस योजना के तहत आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन को आप नीचे दी प्रोसेस से आसानी से कर सकते हैं।

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर जाए।
  • वेबसाइट पर ऊपर आवेदन करें पर क्लिक करें।
  • आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें लिंक पर क्लिक करने के बाद करें, आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
  • वर-वधु की आधार के हिसाब से जानकारी को भर कर verify पर क्लिक करें।
  • वधु के नंबर पर एक otp भेज दिया जायेगा, उसे दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें।
  • आवेदन में मांगी गयी सभी जानकारी को सही से दर्ज करें।
  • सभी मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
  • आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो चुका है।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद वधु के वधु के मोबाइल पर sms के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
  • विवाह संपन्न होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र को प्रिंट कर लें।

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आवेदन के बाद का प्रोसेस

Mukhyamantri samuhik vivah Yojna की पूरी प्रोसेस की बाद करें तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात आपका फॉर्म अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते है तो ब्लॉक में और शहरी क्षेत्र में तहसील में भेज दिया जायेगा। उसके बाद आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जायेगा। सभी जानकारी ठीक होने के बाद सचिव के द्वारा वधु पक्ष के घर निरीक्षण करके फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। उसके बाद इस फॉर्म को विकास भवन में भेज दिया जाता है। विकास भवन में ही इस फॉर्म को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है।

यदि आपका फॉर्म स्वीकृत होता है तो कन्या के मोबाइल पर sms या कॉल के माध्यम से सूचित किया जाता है एवं विवाह की तारीख और स्थान को बता दिया जाता है। विवाह की तारीख और समय पर वर-वधु को विवाह संपन्न करना होता है। विवाह संपन्न होने के बाद फॉर्म नंबर के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र को डाउनलोड किया जाता है। उसके कुछ समय बाद ही वधु के खाते में शेष 35,000 की धनराशि को हस्तांतरित किया जाता है।

पोस्ट से जुड़े सवाल और सुझाव को कमेंट करें।

FAQ

सामूहिक विवाह में कितने पैसे मिलते हैं?

इस योजना के तहत सरकार की तरफ से कुल 51,000/- जोड़े पर खर्च किये जाते हैं जिसमे 35,000 सीधे बधू (कन्या) के खाते में भेजे जाते हैं, 10,000 की उपहार सामग्री वर-वधु को प्रदान की जाती है और 6,000 समारोह आयोजन में खर्च किये जाते हैं।

सामूहिक शादी की डेट कब है?

हर जिले में सामूहिक विवाह की तारीख और समय अलग होता है जिसकी जानकारी अपने जिले के ब्लॉक या विकास भवन में ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पोस्ट पढ़ें।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म कैसे भरें?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर जाए। और आवेदन करें पर क्लिक करके अपने आवेदन की जानकारी को भरें और सबमिट करें। अधिक जानकारी किये पोस्ट को पढ़ें।

सामूहिक विवाह में क्या क्या कागज लगते हैं?

वर-वधु का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वधु की बैंक की पासबुक, वधु के पिता का आय प्रमाण पत्र, वधु का जाति प्रमाण पत्र। और अधिक जानकारी के लिए हमारी पोस्ट पढ़ें।

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