2024 में रबी की फसलें तैयार हो चुकी है और लगभग सभी जगह पर गेहू कटने लगा है। कुछ किसान अपने गेहूँ को प्राइवेट आढ़तों पर बेचते हैं जिससे उन्हें तुरंत ही पैसा मिल सके। लेकिन जो किसान सरकारी केंद्र पर अपने गेहूं को बेचना चाहते हैं। उन्हें पहले ऑनलाइन करना होगा और उसके बाद वह अपने जिले के किसी भी केंद्र पर जा कर गेहू को बेच सकते हैं। आज की इस पोस्ट में आप सीखेंगे की किसान का Gehu kharid Registration 2024-25 कैसे करें। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं।
Gehu kharid Registration
सबसे पहले सरकारी केंद्र गेहूँ खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर धनराशि प्राप्त होने की बाद करें तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। 100 क़्वांटल से अधिक मात्रा होने पर SDM से सत्यापन करना होगा। उसके बाद किसान खुद या ऑनलाइन में नामित सदस्य जिले के किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर जा कर अपने गेहू को बेच सकता हैं। उसके बाद किसान के खाते में पैसे NPCI से लिंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं।
यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। किसान या तो खुद जा कर गेहूं को भेज सकता हैं या फिर जिसे उसने रजिस्ट्रेशन में नामित किया है वह व्यक्ति क्रय केंद्र पर जा कर गेहूं बेच सकता है। गेहूं बेचने से पहले किसान को अपने NPCI से लिंक खाते को चेक कर लेंना है। क्योकि इसका भुगतान आपके NPCI से लिंक खाते में ही जायेगा। आपको भुगतान आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इन सब आपको ध्यान रखना है।
जानिए आपके आधार कार्ड में कौन-सा अकाउंट NPCI से Link है
खुशखबरी: इस बार सरकार से बटाईदार के लिए पंजीकरण करने का ऑप्शन दिया है। तो अगर आपके खुद के खेत नहीं और आप किसी दूसरे के खेत में बटाई पर फसल करते हैं तो भी आप अपने ऑनलाइन पंजीकरण करके सरकारी केंद्र पर गेहूँ को बेच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस सामान ही रहेगी। ऑनलाइन करते समय किसान की जगह आपको बटाईदार सेलेक्ट करना है।
Gehu kharid Registration 2024-25
गेहूँ खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले तो आपको https://fcs.up.gov.in/ वेबसाइट पर आ जाना है।
- यहाँ पर आपको खरीद हेतु किसान पंजीकरण का एक ऑप्शन मिलेगा जिसे आपको क्लिक करना है।
- खरीद हेतु किसान पंजीकरण के नीचे विपणन वर्ष में रबी 2024-25 को सेलेक्ट करेंगे।
- गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण को सेलेक्ट करके आगे बढ़ें पर क्लिक कर देंगे।
- आपके सामने किसान पंजीकरण के कुछ ऑप्शन आ जायेंगे।
- पहले आपको सभी instructions देखे देंगे। सभी को ध्यान से पढ़ पर नीचे आगे बढ़ें पर क्लिक कर देंगे।
- अब आपको किसान का आधार नंबर दर्ज करना है और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देंना है।
- रजिस्ट्रेशन पेज मे आपको किसान की सभी जानकारी को आधार के हिसाब से भर देना है और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है।
- अब किसान का आधार में लिंक नंबर, पिता का नाम, पता और किसान की श्रेणी को भर देना है।
- बेसिक जानकारी को भरने के बाद किसान की खेत की जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी।
- खेत की जानकारी भरने के लिए जहाँ किसान जमीन है उस जिले का नाम, तहसील, परगना, और गांव को सेलेक्ट कर लेना है।
- अब आपको किसान खेत का खसरा नंबर भरना है और लिस्ट में से किसान के नाम को सेलेक्ट कर लेना है।
- अब किसान की जमीन का कुल रकबा और किसान की हिस्सेदारी का रकबा आ जायेगा।
- किसान ने अपनी जितनी भी भूमि पर गेहूं किये है उसे भरने के बाद भूमि विवरण जोडें पर क्लिक कर देंगे।
- आपकी उस जमीन पर जितना भी गेहूं बिक सकता है उसकी मात्रा आ जाएगी।
- अगर आपके एक से अधिक गेहूँ होते हैं तो आप बाकी खतौनी को भी इसी तरह से जोड़ सकते हैं।
- सभी खतौनी जोड़ने के बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है।
- आपके फॉर्म का ड्राफ्ट प्रिंट आ जायेगा। सभी जानकारी को ध्यान से चेक करके आपको अपने फॉर्म को लॉक करना है।
- फॉर्म को लॉक करने के लिए 4 स्टेप पर लॉक करें पर क्लिक करेंगे।
- अब आपको आधार नंबर दर्ज करके आगे बढ़ें पर क्लिक करना है।
- declaration को सेलेक्ट करके लॉक करे पर क्लिक करें।
- आपके आवेदन में दर्ज नंबर पर एक OTP आएगी। जिसे आपको verify कर देना है।
- आपका फॉर्म लॉक हो जायेगा। अब आपको इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंना है।
- 100 क़्वांटल से कम गेहूं होने पर तुरंत ही सत्यापन हो जायेगा।
- 100 क़्वांटल से अधिक गेहूँ होने पर SDM से सत्यापन करना होगा।
- अब आपको प्रिंट निकल कर किसी भी सरकारी केंद्र पर जा कर गेहूँ को बेच सकते हैं।
पोस्ट से जुड़े सुझाव और सलाह के लिए कमेंट करें। और अधिक डिटेल्स में समझने के लिए यूट्यूब वीडियो को देखेंगे।
FAQ
गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन कैसे करें?
गेहूं बेचने के लिए आपको fcs.up.gov.in पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद किसान अपने जिले के किसी भी केंद्र पर जा कर अपने गेहूँ को बेच सकते हैं।
यूपी में गेहूं कैसे बेचे?
यूपी में गेहूं बेचने के लिए पहले किसान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कारना होता है। उसके बाद किसान क्रय केंद्र पर जा कर गेहूं को बेच सकता है। गेहूँ का पैसा किसान के आधार से लिंक अकाउंट में पहुंचेगा।
गेहूं का पंजीयन रेट क्या है?
विपरण वर्ष 2024-25 के लिए गेहूँ का सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य – रू0 2275.00/- प्रति कुं० है। गेहूं खरीद हेतु किसान का पंजीकरण करना आप इस पोस्ट को पढ़ कर सीख सकते हैं।
सरकारी केंद्र पर गेहूं कैसे बेचें?
सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए पहले किसान को fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कारना होता है। गेहूँ का सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य – रू0 2275.00/- प्रति कुं० है।
सरकारी केंद्र पर गेहूँ बेचने के बाद पैसे कौन-से खाते में आएंगे?
सरकारी केंद्र पर गेहूँ बेचने के बाद पैसे किसान के आधार में लिंक अकाउंट में आएंगे। जिसे NPCI लिंक भी बोलते हैं। आप इसे ऑनलाइन https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं।