इस योजना में गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 51,000 का अनुदान दिया जाता है।
योजना की पात्रताआवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। वधु की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 होनी चाहिए।आवेदक गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।
जरुरी डॉक्युमेंट्स– आवेदक का आधार कार्ड।– वधु का आधार कार्ड।– वर का आधार कार्ड।– आवेदक का फोटो।– वधु का फोटो।– आवेदक का बैंक की पासवुक।– आवेदक का आय प्रमाण पत्र।– शादी का कार्ड।
योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म ऑनलाइन करके ब्लॉक या तहसील में जमा करना होगा
योजना आवेदन शादी से 90 पहले या 90 बाद तक किया जा सकता है।
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