ये योजना यू पी के विकलांग लोगो के लिए लोन योजना है 

इस योजना में  दिव्यांगजन कोई दुकान खोलने के लिए सहायता दी जाएगी 

40% से अधिक विकलांगता वालो के लिए 10,000 लोन दिया जायेगा  

इस योजना के लिए लाभार्थी को 4% का ब्याज देना होगा 

10,000 के लोन में 7,500 लाभार्थी को देने है और 2,500 सरकार सब्सिडी देगी

योजना की पात्रता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी 40% से अधिक विकलांगता 18-60 उम्र लाभार्थी के ऊपर पहले से कोई लोन न हो गरीबी रेखा से दोगने से से कम का आय प्रमाण पत्र

जरुरी डाक्यूमेंट्स Photo, Aadhar Card, Bank Passbook, Pancard Disability Certificate, Income Certificate

योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म ऑनलाइन करके विकास भवन में जमा करना होगा 

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